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Friday, September 20, 2024

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समाचार पत्रों, टीवी चैनल व सोशल मीडिया पर प्रकाशित व प्रसारित होने वाली पेड न्यूज पर एमसीएमसी के अधिकारियों की कड़ी नजर, मामला संज्ञान में आने पर होगी कार्यवाही-जिला निर्वाचन अधिकारी

समाचार पत्रों, टीवी चैनल व सोशल मीडिया पर प्रकाशित व प्रसारित होने वाली पेड न्यूज पर एमसीएमसी के अधिकारियों की कड़ी नजर, मामला संज्ञान में आने पर होगी कार्यवाही-जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला सचिवालय के सभागार में लोकसभा आम चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी ने की प्रेस वार्ता, तैयारियों के बारे में दी जानकारी
यमुनानगर, प्रदेश एजेण्डा न्यूज़ 
लोकसभा आम चुनाव-2024 में समाचार पत्रों, टीवी चैनल व सोशल मीडिया पर प्रकाशित व प्रसारित होने वाली पेड न्यूज पर एमसीएमसी (मीडिया सर्टिफिकेशन व मॉनिटरिंग कमेटी) के अधिकारी कड़ी नजर रखें और ऐसा मामला संज्ञान में आते ही संबंधित प्रत्याशी को तुरंत नोटिस जारी किया जाए।
यह जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने रविवार को जिला सचिवालय के सभागार में प्रेस वार्ता आयोजित करके मीडिया को दी। उन्होंने कहा कि लोक सभा आम चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण आयोजित किया जाएगा। इस आयोजन में मीडिया का अहम योगदान है। उन्होंने कहा कि लोकसभा आम चुनाव में प्रत्याशियों द्वारा समाचार पत्रों, टेलीविजन चैनलों, केबल टीवी, सोशल मीडिया, बल्क एसएमएस, वॉइस मैसेज व ई-पेपर आदि में विज्ञापनों के प्रकाशन व प्रसारण से पूर्व एमसीएमसी कमेटी द्वारा अनुमति लेनी अनिवार्य है। प्रत्याशी द्वारा अपने सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से किसी विज्ञापन का प्रसारण करने के लिए एमसीएमसी कमेटी की पूर्व अनुमति लेनी आवश्यक नहीं है। लेकिन इन विज्ञापनों का खर्च उसके खर्च में शामिल किया जाएगा। प्रत्याशी को नामांकन के दौरान अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स की जानकारी निर्धारित फार्म में भरकर देनी होगी।

चुनाव प्रचार में प्रकाशित किए जाने वाले पम्पलेट, पोस्टर व अन्य सामग्री के प्रिंटर व पब्लिशर का नाम जरूरी, नहीं तो होगी कार्यवाही-जिला निर्वाचन अधिकारी

जिला निर्वाचन अधिकारी कैप्टन मनोज कुमार ने बताया कि यदि कोई प्राइवेट व्यक्ति किसी प्रत्याशी के पक्ष में विज्ञापन प्रकाशित करवाता है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जाए। उन्होंने कहा कि चुनाव में प्रचार के लिए प्रकाशित करवाए जाने वाले पंपलेट, पोस्टर व अन्य सामग्री पर प्रिंटर व पब्लिशर का नाम प्रकाशित होना जरूरी है। इसके लिए घोषणा पत्र देना भी जरूरी है जिसके न देने पर सजा का प्रावधान है।

जिले में चुनाव की अधिसूचना 29 अप्रैल को- जिला निर्वाचन अधिकारी

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव की घोषणा हो गई है। हरियाणा में 25 मई को चुनाव होगा और मतगणना 4 जून को होगी। चुनाव के लिए अधिसूचना 29 अप्रैल को होगी।

85 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाता के घर डलवाई जाएगी वोट, करना होगा आवेदन-जिला निर्वाचन अधिकारी

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने कहा कि लोक सभा के आम चुनाव को लेकर जिले में निष्पक्ष और बिना प्रलोभन के चुनाव करवाया जाएगा और सभी मतदाताओं से अपील की जाएगी कि वह अपने मत का प्रयोग करें। चुनाव आयोग द्वारा निर्णय लिया गया है कि 85 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं को घर पर ही वोट डलवाने का प्रावधान किया गया है। इसके लिए मतदाता को इसका लाभ लेने के लिए चुनाव कार्यालय में फार्म नम्बर 12 डी भरकर देना होगा।

पोलिग बूथों पर होगी जरूरी सुविधाएं- जिला निर्वाचन अधिकारी

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने कहा कि सभी पोलिंग बूथों पर पीने का पानी, महिला व पुरूषों के लिए अलग-अलग शौचालय, विकलांगों के लिए रैम्प आदि की सुविधा दी जाएगी तथा इस बार भी चुनाव आयोग की हिदायतों अनुसार पिंक बूथ बनाए जाएगे।

नई वोट बनवाने के लिए 26 अप्रैल तक करें आवेदन-जिला निर्वाचन अधिकारी

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने कहा कि जो नागरिक कोई नई वोट बनवाना चाहता है वह 26 अप्रैल तक आवेदन करें तो उसकी वोट बन सकती है और वह इन लोक सभा चुनाव में इस्तेमाल भी कर सकता है। उन्होंने बताया कि कोई भी नागरिक वोट बनवाने के लिए ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों तरीकों का प्रयोग कर सकता है। उन्होंने कहा कि हर जिले में टोल फ्री नम्बर 1950 है। वोट से जुड़ी कोई भी सहायता या शिकायत इस नम्बर पर कर सकते है।
चुनाव में मॉनिटरिंग के लिए सी विजिल एप्प बनाया गया है। कोई भी इस पर अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है। जिसकी जानकारी चुनाव आयोग द्वारा 100 घंटे तक दी जा सकेगी। उम्मीदवार चुनाव प्रचार के लिए अधिक से अधिक 95 लाख रुपये खर्च कर सकते है।

रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर का नहीं किया जाएगा प्रयोग-जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला निर्वाचन अधिकारी कैप्टन मनोज कुमार ने बताया कि यदि कोई राजनीतिक दल रोड शो का काफिला निकलता है तो उससे रोड जाम नहीं होना चाहिए और जहां पर अस्पताल व ट्रामा सेंटर होगा वहां से कोई भी राजनीतिक पार्टी रोड शो का काफिला नहीं निकाल सकेगी। इसके अतिरिक्त रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर का प्रयोग नहीं किया जाएगा।

राजनीतिक दल बैनर पर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा व चर्च की फोटो का नहीं कर सकेंगे प्रयोग-जिला निर्वाचन अधिकारी

जिला निर्वाचन अधिकारी कैप्टन मनोज कुमार ने बताया कि आदर्श आचार संहिता के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा किसी भी रेस्ट हाउस, डाक बंगला और सरकारी मकान का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त कोई भी राजनीतिक व्यक्ति अपने भाषण में जाति, धर्म से संबंधित शब्दों को प्रयोग नहीं कर सकेगा और राजनीतिक दल अपने बैनर पर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा व चर्च की फोटो का प्रयोग भी नहीं कर सकेगा।
उम्मीदवारों के कार्यक्रमों पर इलेक्शन एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग टीम रखेगी नजर-जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला निर्वाचन अधिकारी कैप्टन मनोज कुमार ने बताया कि जिला स्तर पर बनाई गई इलेक्शन एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग टीम उम्मीदवार के कार्यक्रमों पर विभिन्न प्रकार से नजर रखेगी ताकि कार्यक्रमों में उम्मीदवार द्वारा आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन न किया जा सके। उन्होंने कहा कि इलेक्शन एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग टीम उम्मीदवार द्वारा खर्च की गई पाई-पाई का हिसाब रखेगी और उसकी सूचना देगी।

लोक सभा चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष व शांतिपूर्ण करवाने के लिए जिला पुलिस तैयार-एसपी गंंगाराम पूनिया
पुलिस अधीक्षक गंगाराम पूनिया ने बताया कि स्वतंत्र, निष्पक्ष व शांतिपूर्ण चुनाव करवाने के लिए जिला पुलिस हर तरीके से तैयार है। जिले में 4 नाके बनाए गए है। जिले में करीब 4500 आर्म्स लाइसेंस है, सभी लाइसेंस धारकों को निर्देश दिए गए है कि वह अपना लाईसैंस सम्बंधित पुलिस थानों या आर्म्स के मान्यता प्राप्त दुकानों पर जमा करवाए।  उन्होंने कहा कि सभी नाकों पर सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरे लगाए गए है और पड़ोसी प्रदेशों के सहारनपुर और सिरमौर जिलें के अधिकारियों से भी बैठक हो चुकी है।

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